5 हज़ार स्कूलों के मर्जर कोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 5000 सरकारी स्कूलों के मर्जर की नीति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे लगा दिया है. लखनऊ बेंच की डिवीजन बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त की तारीख लगाई है.

कोर्ट ने अगले आदेश तक सीतापुर जनपद में मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने को आदेश दिया है. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को वैध ठहराया था. अब डिवीजन बेंच उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही है.

मर्जर के लिए क्या था सरकार का आदेश:16 जून 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि जिन सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उन्हें पास के बड़े या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज किया जाए.

सरकार ने कहा था कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020 के तहत लिया गया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

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